
जबलपुर । मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर उनके खिलाफ महू के मानपुर थाने में बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई थी। मंत्री द्वारा एफआईआर रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई, जिस पर उन्हें वहां से भी फटकार मिली। कोर्ट ने कहा कि मंत्री होकर यह उनकी कैसी भाषा है, हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि स्वत: संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। उधर इस मामले में सुनवाई करते हुए एमपी हाईकोर्ट ने आदेश का विधिवत पालन न करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने अक्षरशः पालन पर जोर दिया और शपथ पत्र संतोषजनक न होने से राज्य सरकार को फटकार लगाई।