विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी, HC में नहीं चलेगा केस
The ban on arrest of Vijay Shah will continue, the case will not be run in HC

भोपाल । मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी को आज अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट जमा करना थी, लेकिन एसआईटी ने इसके लिए और मोहलत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दे दी और कहा कि पिछली सुनवाई में दिया गया अंतरिम आदेश जारी रहेगा। मतलब विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कोई केस नहीं चलेगा, क्योंकि समानांतर सुनवाई की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि जबलपुर हाई कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए विजय शाह पर एफआईआर कायम करने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक के लिए शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाकर 28 मई तक पहली स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। एसआईटी की जांच जारी रहेगी। पूरी जांच के बाद ही एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में फिर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देश पर धार जिले के मानपुर थाने में दर्ज एफआईआर की जांच करने के लिए भी कहा था। एसआईटी विजय शाह के भी बयान ले सकती है। वहीं, अब एसआईटी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विजय शाह को लेकर भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की निगाह टिकी है। शाह के बयान से हुई किरकिरी और विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा मंत्री पद से हटाने की मांग के बाद भाजपा सीधा कोई निर्णय लेने की जगह एसआईटी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। यदि एसआईटी की जांच रिपोर्ट शाह के खिलाफ रही और सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा रहा, तो उनका मंत्री पद जाने से लेकर गिरफ्तारी तक हो सकती है।