छत्तीसगढिय़ा क्रांति सेना के छह पदाधिकारी व सदस्य 7-7 साल रहेंगे सश्रम कारावास में
Six officers and members of Chhattisgarh Kranti Sena will be imprisoned for 7 years each

जांजगीर-चाम्पा/रायपुर। छत्तीसगढिय़ा क्रांति सेना के छह पदाधिकारी एवं सदस्यों को लूटपाट कर उगाही करने के आरोप में 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है जिनमें से 4 रायपुर के रहने वाले है। मामला 4 वर्ष पूर्व 2021 का है जब जांजगीर के थाना बम्हनीडीह में भूपेन्द्र रात्रे उम्र 31 साल सा0 बोकरामुडा बलौदा, लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा उम्र 29 साल सा0 भनपुरी रायपुर, तरुण कुमार उम्र 23 साल सा0 भनपुरी रायपुर, कृपाण बघेल उम्र 26 साल सा0 दीनदयाल कालोनी रायपुर, भोल कश्यप उम्र 29 साल सा0 मलदा थाना हसौद जिला सक्ति, रामपल कश्यप उम्र 24 साल सा0 ग्राम जमडी थाना हसौद जिला सक्ति ने 27.08.21 को दोपहर कीटनाशक दवाई दुकान में घुसकर अश्लील गाली गलौच करते हुए, मारपीट करना, लूटपाट करते हुए एक लाख रुपए की उगाही की थी। प्रकरण की सुनवाई विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश न्यायालय जांजगीर में हुई थी।
न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा में दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्तों को भा.द.सं. की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), 386 के प्रत्येक अपराध के लिये 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड एवं प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये 15 दिवस के साधारण कारावास तथा अभियुक्तों को भा.द.सं. की धारा 397 के अपराध हेतु 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक अभियुक्त को 01 माह के साधारण कारावास तथा अभियुक्त भोला कश्यप को धारा 25 (1) (1-ख) (ख) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध हेतु 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200/-रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।