कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर प्रधान पाठक निलंबित
Principal suspended for negligence and indifference in work

रायपुर । विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से बलरामपुर जिले के शासकीय प्राथमिक शाला पशुपतिपुर विकासखंड वाड्रफनगर में 03 जुलाई 2025 को शराब के नशे में धूत शिक्षक पढ़ाने की बजाय क्लास में बच्चियों के साथ करने लगा डांस संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी । विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था में पदस्थ प्रधानपाठक श्री लक्ष्मी नारायण सिंह की उपर्युक्त लापरवाही प्रमाणित पाई गई। श्री लक्ष्मी नारायण सिंह का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है। शासकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी. एन. मिश्रा द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री लक्ष्मी नारायण का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।