छत्तीसगढ़

गैर कानूनी तरीके से उपयोग करने वाले 50 से ज्यादा पैसेंजर बसों के खिलाफ कार्रवाई

Action taken against more than 50 passenger buses for illegal use

रायपुर। परिवहन विभाग ने टूरिस्ट परमिट को गैर कानूनी तरीके से उपयोग करने वाले 50 से ज्यादा पैसेंजर बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभाग ने इन बसों के मालिकों से करीब 30 हजार रूपए जुर्माना वसूला है। दरअसल, प्रदेशभर के सभी जिलों में पैसेंजर बसों की चेकिंग का इसके लिए प्रदेशभर के सभी जिलों में अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत रायपुर के रिंग रोड सुंदरनगर में भी बसों को रोककर परमिट और दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान पता चला कि टूरिस्ट परमिट लेकर इंटर स्टेट परमिट का संचालन किया जा रहा था। ऑपरेटर टूरिस्ट परमिट लेकर यात्रियों का परिवहन कर टैक्स की चोरी कर रहे थे। इन बसों के परमिट और दस्तावेजों को जब्त किया गया है। बता दें कि टूरिस्ट परमिट किसी विशेष प्रायोजन के लिए जारी किया जाता है। यात्रियों की सूची, टाइमिंग और परिचालन मार्गों का ब्योरा देने पर इसे जारी किया जाता है। इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। लेकिन, बस मालिक टैक्स चोरी करने इसका दुरुपयोग कर रहे थे। इसकी शिकायत मिलने पर अभियान शुरू किया गया है। टैक्स चोरी करने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी और कूटरचना कर अपनी मर्जी से बसों के कई फेरे लगवाए जा रहे थे। टूरिस्ट परमिट पर ही प्रदेश के कई जिलों में संचालन भी किया जा रहा था। अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों की संख्या में इजाफा होने के बाद भी टैक्स कम मिलने की जानकारी मिलने पर सभी जिलों के उड़नदस्ता की टीम को जांच करने निर्देश दिए गए है। इसके साथ ही टूरिस्ट परमिटों के संख्या और संचालित का ब्योरा भी मांगा गया है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से दूसरे राज्यों के बीच इंटर स्टेट समझौते के तहत 300 बसों का संचालन किया जा रहा है। इन्हीं बसों को परमिट जारी किया जाता है। लेकिन जांच में सामने आया है कि 300 से कई अधिक बसों का संचालन टूरिस्ट परमिट पर किया जा रहा है।

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