
रायपुर: रायपुर के भाठागांव स्थित तोमर बंधुओं के मकान पर नगर निगम की डेमोलिशन कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मकान मालकिन सुभ्रा सिंह तोमर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की प्राप्ति और जवाब देने का पूरा अवसर याचिकाकर्ता को मिलना चाहिए। सुभ्रा सिंह तोमर ने बताया कि उन्होंने एक करोड़ रुपये का लोन लेकर मकान बनवाया है और निर्माण की अनुमति वैध है। लेकिन 25 जुलाई को नगर निगम जोन-6 ने नोटिस भेजते हुए 31 जुलाई तक जवाब मांगा। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस ने चार जून को मकान में रेड कर सभी निर्माण संबंधी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, जिससे जवाब देना संभव नहीं था।