छत्तीसगढ़

अब 90 दिन में कोर्ट में पेश हो जाएगा ई-चालान

Now e-challan will be presented in court within 90 days

रायपुर: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ई-चालान (समझौता शुल्क) अब 90 दिन के भीतर कोर्ट में ऑनलाइन पेश हो जाएगा। पहले 150 दिन (पांच महीने) के भीतर कोर्ट में ई-चालान पेश करना अनिवार्य था, जिसे परिवहन विभाग ने कम कर दिया है। दरअसल यह फैसला ई-चालान के लगातार बढ़ रहे लंबित प्रकरणों को देखते हुए किया गया है। यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि हर महीने सीसीटीवी कैमरे की जद में आने वाले वाहन चालकों के दस हजार से अधिक ई-चालान एनआईसी के पोर्टल से जारी होते हैं।

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