छत्तीसगढ़

उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और स्वेच्छाचारिता पड़े भारी, शिक्षक संजय नायक निलंबित

Disobeying the orders of higher officials and arbitrariness proved costly, teacher Sanjay Nayak suspended

रायपुर  / जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) श्री संजय नायक को उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के उल्लंघन तथा कदाचरण की श्रेणी में पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि 4 जून 2025 को शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा संकुल लुड़ेग में श्रीमती शालेन कुजूर की पदस्थापना की गई थी। इसके बावजूद सहायक शिक्षक श्री संजय नायक द्वारा उन्हें विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया।
इस विषय में विकासखंड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव द्वारा 11 जून 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब संजय नायक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। 10 जुलाई 2025 को प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, शिक्षक संजय नायक के इस व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने जानबूझकर आदेशों का पालन नहीं किया और प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न की।

उक्त कृत्य शासन के सेवा आचरण नियमों के सर्वथा विपरीत पाए जाने पर उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बगीचा नियत किया गया है तथा वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।

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