सीजी-रेरा ने लागू की वॉलन्टरी कॉम्प्लायंस स्कीम, सितंबर तक मिलेगी अधिकतम 90% तक की छूट
CG-RERA implemented Voluntary Compliance Scheme, maximum discount of up to 90% will be available till September

रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने की पहल
रायपुर । छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (सीजी-रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए वॉलन्टरी कॉम्प्लायंस स्कीम लागू की है। यह योजना सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को लंबित तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट एक साथ जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। लंबित रिपोर्ट जमा करने पर विलंब शुल्क में 70 प्रतिशत तक छूट मिलेगी, वहीं जिन प्रोजेक्ट्स के पास मान्य कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र है, उन्हें 90 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। सीजी-रेरा ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का उद्देश्य प्रमोटरों को नियमों के पालन के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत हो सके। प्राधिकरण ने सभी प्रमोटरों से अपील की है कि वे योजना अवधि में अनुपालन सुनिश्चित करें और निर्धारित समयसीमा में अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करें। विस्तृत जानकारी सीजी-रेरा की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in/ तथा परिपत्र संख्या 115, 116 और 119 में उपलब्ध है। यह योजना रियल एस्टेट सेक्टर में अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।