छत्तीसगढ़

स्कूल का फर्नीचर बेचने के मामले में टुण्डरा विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य निलंबित

Tundra Vidyalaya's in-charge principal suspended for selling school furniture

रायपुर। शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय टुण्डरा के प्रभारी प्राचार्य श्री रमेशर बंजारे को विद्यालय का फर्नीचर निजी विद्यालयों को बेचने के मामले में दोषी पाए जाने पर संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई थी कि प्रभारी प्राचार्य रमेशर बंजारे ने शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की अनुशंसा पर विद्यालय के उपयोगी टेबल-बेंच निजी स्कूलों को बेच दिए। शिकायत पर 13 सितंबर 2025 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल द्वारा दूरभाष पर मौखिक सूचना प्राप्त होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा ने तहसीलदार टुण्डरा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक कसडोल एवं संकुल समन्वयक टुण्डरा, नरघा तथा कुम्हारी की संयुक्त टीम से स्थल निरीक्षण एवं जांच कराई।

जांच में यह पाया गया कि प्रभारी प्राचार्य द्वारा विद्यालय के 67 नग टेबल-बेंच ज्ञान अमृत विद्यालय, टुण्डरा तथा 40 नग टेबल-बेंच धाविका पब्लिक स्कूल, शिवरीनारायण (जिला जांजगीर-चांपा) को बेचे गए थे। यह कृत्य शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग एवं पदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही का प्रतीक पाया गया।

प्रभारी प्राचार्य का यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन पाया गया। अतः उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा नियत किया गया है तथा उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों में शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग, अनुशासनहीनता एवं लापरवाही के मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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