छत्तीसगढ़

छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: बैंक खाते में नॉमिनेशन मात्र होने से किसी को मृतक की जमा राशि का मालिकाना हक नहीं मिलेगा

Chhattisgarh High Court's decision: Mere nomination in a bank account does not confer ownership rights on the deceased's deposits.

बिलासपुर। कर्मचारियों के बैंक अकाउंट के नामिनी को लेकर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। कोर्ट ने साफ कहा है, कर्मचारी के बैंक अकाउंट का नामिनी सिर्फ अकाउंट का अभिरक्षक होता है। मालिक की भूमिका नहीं रहती। वह बैंक अकाउंट का मालिक नहीं हो सकता। मृत कर्मचारी के बैंक अकाउंट में जमा 15 लाख रुपये को लेकर मृत महिला कर्मचारी के ससुर और दामाद दोनों ने दावा ठोक दिया था। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए दामाद की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। 15 लाख की रकम को लेकर ससुर-दामाद के दावों के बीच हाई कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून का हवाला देते हुए ससुर के दावे को सही ठहराया है।

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