छत्तीसगढ़

30 अप्रैल अंतिम मौका: संपत्ति कर जमा न होने पर सरकार करेगी सख्त कदम

April 30 is the last chance: The government will take strict action if property tax is not deposited.

रायपुर। नगर निगम ने संपत्ति कर दाताओं को 30 अप्रैल तक बिना अधिभार (सरचार्ज) कर जमा करने की अंतिम मोहलत दी है। निगम के राजस्व विभाग ने कहा कि इस तिथि के बाद बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार वसूला जाएगा।

नगर निगम के राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान न करने वालों पर कुर्की व सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तत्काल करों का भुगतान करें।

सभी 70 वार्डों के निवासियों से आग्रह किया

वैधानिक कार्रवाई के कारण होने वाले तनाव और परेशानी से बचने के लिए यह अंतिम अवसर दिया है। निगम प्रशासन ने सभी 70 वार्डों के निवासियों से आग्रह किया है कि वे सुविधा का लाभ उठाएं।

घर बैठे भुगतान की सुविधा

नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने भुगतान के कई सरल माध्यम उपलब्ध कराए हैं, जिसके तहत निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://mcraipur.in/ से भुगतान कर सकते हैं।

साथ ही गूगल प्ले स्टोर से मोर रायपुर मोबाइल एप डाउनलोड कर घर बैठे कर जमा कर सकते हैं। वहीं सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग और सदर काउंटरों पर कर जमा कर सकते हैं।

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