छत्तीसगढ़
जबरन नमाज पढ़वाने के मामले में सहायक प्राध्यापकों को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, निष्पक्ष जांच का आदेश
Assistant professors did not get relief from the High Court in the case of forced reading of Namaz, order for impartial investigation

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर के एनएसएस शिविर में हिंदू छात्रों को योग के बहाने नमाज पढ़ाने के आरोपों को लेकर विवादों में आए 7 सहायक प्राध्यापकों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोटा थाने में दर्ज एफआइआर को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है और जांच के इस प्रारंभिक चरण में एफआईआर को रद्द करना उचित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक एफआईआर की वैधता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।