छत्तीसगढ़

अधिक शुल्क वसूली का मामला: प्रभारी प्राचार्य तरसियुस तिग्गा निलंबित

Case of overcharging: Acting Principal Tarsius Tikka suspended

रायपुर  । जिला जशपुर के विकासखंड बगीचा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरडेग में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य श्री तरसियुस तिग्गा को छात्रों से अनधिकृत रूप से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर जशपुर की अनुशंसा पर संभागायुक्त श्री नरेन्द्र दुग्गा द्वारा की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री तिग्गा द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क दर से अधिक शुल्क वसूला गया। इस संबंध में प्राप्त शिकायत पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बगीचा द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए।

जांच में सामने आया कि श्री तिग्गा ने पदीय मर्यादाओं की अवहेलना करते हुए विद्यार्थियों से अतिरिक्त शुल्क लेकर शासन के नियमों का उल्लंघन किया है। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया।

उक्त कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए श्री तरसियुस तिग्गा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा तथा उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जशपुर निर्धारित किया गया है।

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