छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट ने कोल डस्ट और फ्लाइ ऐश को लेकर लिया स्वतः संज्ञान

The High Court took suo motu cognizance of coal dust and fly ash

बिलासपुर: राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, फ्लाई ऐश और कोल डस्ट से हो रही परेशानी के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बुधवार को सख्त रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ ने राज्य शासन, एनटीपीसी और एसईसीएल को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि, जनता के जीवन की कीमत पर आप राजस्व नहीं कमा सकते। नियमों का पालन अनिवार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य के विकास में उद्योगों की अहम भूमिका है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आम जनता की जान-माल की सुरक्षा खतरे में डाली जाए। नियमों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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