छत्तीसगढ़

गांजा तस्कर की पचास लाख की संपत्ति जब्त

Ganja smuggler's property worth Rs 50 lakh seized

जशपुरनगर: जिले के कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव की 50 लाख की चल-अचल संपत्ति को मुंबई की सफेमा (स्मगलर एंड फारेन एक्सचेंज मेनीपुलेटर्स एक्ट) कोर्ट ने फ्रिज कर दिया है। आरोपी रोहित यादव के खिलाफ गांजा तस्करी के मामले में जिले के फरसाबहार, कोतबा के साथ अंबिकापुर के सिटी कोतवाली थाना में कई मुकदमें दर्ज हैं। जशपुर जिला एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी रोहित यादव को 6 नवंबर 2021 में उसके दो अन्य साथी गौरी यादव और खगेश्वर यादव के साथ 19 किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया गया था। आरोपी रोहित यादव के विरूद्व अंबिकापुर के सिटी कोतवाली में भी 23 किलो गांजा तस्करी का अपराध दर्ज है। बार-बार हुई कार्रवाई के बाद भी रोहित यादव ने गांजा तस्करी का गैर कानूनी काम नहीं छोड़ा।

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