छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन
The process of getting birth and death certificates in Chhattisgarh is completely online.

रायपुर। राज्य सरकार ने जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाते हुए इसे पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। अब राज्य में सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार के महापंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 में संशोधित ऑनलाइन पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के बाद यह नई व्यवस्था प्रभावी हुई है, जिससे नागरिक सेवाओं में बड़ा सुधार आया है।
संशोधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों के लिए जन्म प्रमाण-पत्र ही जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में एकमात्र वैध दस्तावेज होगा। यह प्रविधान पहचान से जुड़ी प्रक्रियाओं में स्पष्टता और एकरूपता लाएगा।




