छत्तीसगढ़

महंगाई भत्ता को लेकर हाई कोर्ट ने दिया नोटिस

High Court issues notice regarding dearness allowance

रायपुर: राज्य सरकार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने लंबित महंगाई भत्ता (डीए) के भुगतान को लेकर नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने शासन को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के तीन लाख से अधिक शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों का वर्ष 2017 से महंगाई भत्ता लंबित बताया जा रहा है।कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन ने लंबित महंगाई भत्ता के भुगतान को लेकर विगत गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सोमवार को सुनवाई हुई।

फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) को कर्मचारियों व पेंशनरों का वैधानिक अधिकार मानते हुए भुगतान का आदेश दिया है। उसी निर्णय के परिपालन में राज्य में भी लंबित महंगाई भत्ता और राहत भुगतान कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी।

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