छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की दरें निर्धारित की

Chhattisgarh government fixed land rates

रायपुर : राज्य सरकार ने भूमि निर्धारण को लेकर नया आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग की ओर से 13 बिंदुओं में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें नगर निगम सीमा, ग्रामीण क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि की दरें तय की गई हैं।

यदि कोई व्यक्ति कृषि भूमि को आवासीय या औद्योगिक प्रयोजन के लिए डायवर्ट करता है, तो अब उसे राजस्व संहिता की धारा 258 की उपधारा के अंतर्गत पुनः निर्धारण कराया जा सकेगा।

इसके साथ ही प्रीमियम की दरों में भी संशोधन किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का यह निर्णय प्रदेश में भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Related Articles

Back to top button