छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट ने अस्पतालों की अव्यवस्थों को लेकर जताई नाराजगी

The High Court expressed displeasure over the mismanagement in hospitals

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश के अस्पतालों में अव्यवस्थाओं, डॉक्टरों की कमी, जांच सुविधा में खामियां और मरीजों की भीड़ को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डबल बेंच ने सोमवार को सीएचसी बिल्हा बिलासपुर और डॉ. भीमराव आंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर से जुड़े मामले में सुनवाई की। आंबेडकर अस्पताल में ओपीडी रजिस्ट्रेशन सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक होता है और आपातकालीन मरीजों के लिए कैजुअल्टी वार्ड 24 घंटे खुला है। जुलाई में यहां 52,278 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि अगस्त के पहले आठ दिनों में 15,039 मरीज आए। अस्पताल प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन से डाक्टर तक पहुंचने में 48 घंटे लगने की खबर को गलत बताया। डीकेएस अस्पताल में भी बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, जुलाई में 7,206 व अगस्त के आठ दिनों में 2,061 मरीज आए।

Related Articles

Back to top button