छत्तीसगढ़

स्कूल परिसर में खेलते हुए 3 साल की बच्ची की मौत

3-year-old girl dies while playing in school premises

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के एक स्कूल परिसर में हुई तीन साल की बच्ची मुस्कान की मौत के मामले में परिवार को दो लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश विभु दत्त गुरु की बेंच ने कहा कि यह राशि एक माह के भीतर मृतका के माता-पिता को दी जाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट जिला कलेक्टर दाखिल करें। बता दें कि 14 अगस्त को बिलासपुर के तालापारा घोड़ादाना स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी के बाहर खेलते समय तीन साल की मुस्कान पर लोहे का पाइप गिर गया था। यह पाइप डीजे संचालक रोहित देवांगन ने लापरवाही से दीवार के सहारे रख दिया था। गंभीर चोट लगने पर बच्ची की मौत हो गई।

Related Articles

Back to top button