छत्तीसगढ़

सीएसपी सिविल लाइन्स को गुमराह कर संगठित होकर सुनियोजित ढंग से एफ.आई. आर. कराने वालों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज हो – डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ 

Criminal cases should be registered against those who misled CSP Civil Lines and lodged FIRs in an organised and planned manner - Diocese of Chhattisgarh

रायपुर। पिछले दिनांक 19 जून को राजधानी में छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में एक झूठी एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। अब इस एफ.आई.आर. के खिलाफ छ. ग. डायोसिस ने काउंटर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। इसकी शिकायत उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा एवं डी.जी.पी. से भी की गयी है।
छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन की अध्यक्ष द राइट रेव्ह सुषमा कुमार, छत्तीसगढ़ डायोसिस के उपाध्यक्ष रेव्ह समीर फैकलीन एवं प्रवक्ता डीकन मनशीश केजू ने बताया कि यशराज सिंग, वीनू बैनेट, अजय जॉन, व्ही. नागराजू एवं निलिमा रॉबिन्स आदि ने पुलिस प्रशासन को धोखे में रखकर पुराने दस्तावेजों के आधार पर झूठी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है। दरअसल जिस अवधि में पदाधिकारियों की वैधता को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उस अवधि में अजय जॉन कोषाध्यक्ष और व्ही. नागराजू स्वयं एजुकेशन बोर्ड में मेंबर थे। (संलग्न पदाधिकारियों की सूची)। श्री लॉरेन्स छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन में पदाधिकारी हैं इसकी पुष्टि रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी के पंजीकृत दस्तावेजों से (जिसे थाना प्रभारी सिविल लाइन्स ने रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी से पुष्टि हेतु मंगाया था) की जा सकती है। (देखें संलग्न दस्तावेज) यशराज सिंग, वीनू बैनेट, अजय जॉन, व्ही. नागराजू, निलिमा रॉबिन्स आदि ने पुलिस को गुमराह कर षड़यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से सी.एस.पी. सिविल लाइन्स के जरिए थाना प्रभारी पद दबाव डालकर देश के संविधान के अनुसार अपराध किया है। इस वजह से हमने काउंटर एफ.आई. आर. कराई है। छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन की ओर से इस मामले में छबि बिगाड़ने वालो के खिलाफ भी कार्यवाई की जाएगी।
पुलिस महानिदेशक से की गयी शिकायत इस प्रकार है –
अजय जॉन, यशराज सिंग, वीनू बेनेट, व्ही नागराजू, एवं निलिमा राबिन्स के द्वारा एकराय एवं संगठित होकर, अपराधिक षड़यंत्र कर, दुर्भावनावश द्वेषपूर्ण झूठी एवं भ्रामक जानकारी प्रदान कर लोक सेवक के समक्ष झूठा शिकायत पत्र देकर एफ.आई.आर. दर्ज कराने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता BNS के अंर्तगत लोक सेवक को गुमराह करने, तथा आपराधिक षड़यंत्र रचने पर दण्डित किये जाने बाबत् । आदरणीय महोदय,
विषयांतर्गत सादर लेख है कि मैं नितिन लॉरेन्स, सचिव, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ एवं उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ डयोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन (C.D.B.E.) राजभवन गेट नं. 01 के सामने रायपुर छ.ग. का
निर्वाचित पदाधिकारी हूँ। महोदय विगत दिनों उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों आरोपी क्रमांक 01 से 05 द्वारा एकराय एवं संगठित होकर, लोक सेवक को गलत, झूठी एवं भ्रामक जानकारी प्रदान कर शिकायत दर्ज करायी थी जिस पर सी.एस.पी. सिविल लाइन्स के निर्देशन आदेश क्रमांक रीडर/सीएसपी/सिला/शिपु/77,77ए/2024 माह जुलाई 2024 (एनेक्सचर 01) पर एफ.आई.आर. क्रमांक 0281/25 दिनांक 19 जून 2025 को थाना सिविल लाइन्स रायपुर जिला रायपुर छ.ग. .

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